याचिकाकर्ताओं ने मांगी आयात पर रोक लगाने की राहत
जबलपुर। कोविड-१९ वायरस को लेकर सुर्खियों में आया चीन, देश में खाद्य पदार्थों के साथ दवाईयों में उपयोग में आने वाला जिलेटिन भी बड़ी मात्रा में निर्यात करता है जिसे केंद्र शासन के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने अमानक स्तर का पाया। इस संबंध में जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व में इस मामले में मप्र उच्च न्यायालय की जनहित याचिका के माध्यम से शरण लेने वाले याचिकाकर्ता ने चीन से जिलेटिन आयात पर तत्काल रोक लगाने की कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व सुनवाई में दवाई और खाद्य पदार्थों में अमानक जिलेटिन के उपयोग पर नोटिस जारी किया गया था। ज्ञात हो कि न्यायालय में दवाईयों और खाद्य पदार्थों में अमानक जिलेटिन के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। पूर्व सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगलपीठ ने इस सिलसिले में केन्द्र शासन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी दिल्ली और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिये थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आयात पर तत्काल रोक लगाने की अंतरिम राहत की मांग की।
नहीं है मानक स्तर का जिलेटिन
ज्ञात हो कि जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और शांति तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि केन्द्र सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की पैकिंग और स्टैंडर्ड के नियम बनाए हैं। इसके तहत यह स्टैंडर्ड बनाया गया है कि खाद्य पदार्थों में किस स्तर के जिलेटिन का उपयोग किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों और दवाईयों में बड़े पैमाने पर अमानक जिलेटिन का उपयोग किया जा रहा है।
चीन से आयात हो रहा अमानक जिलेटिन
जनहित याचिका में कहा गया कि फार्मा इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर चीन से आयात होने वाले अमानक जिलेटिन का उपयोग किया जा रहा है। अमानक जिलेटिन से दवाईयां और कैप्सूल बनाई जा रही है। अमानक जिलेटिन से कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अथॉरिटी को पत्र लिखकर अमानक जिलेटिन की जांच करने और सैंपल लिए जाने का अनुरोध किया था। जिस पर अथॉरिटी ने हालहीं में रिपोर्ट जारी की जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चीन से आयातित जिलेटिन मानक स्तर का नहीं है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और शांति तिवारी ने दलील दी कि खाद्य पदार्थों में उपयोग हो रहे अमानक जिलेटिन के उपयोग को रोका जाए।
जबलपुर। कोविड-१९ वायरस को लेकर सुर्खियों में आया चीन, देश में खाद्य पदार्थों के साथ दवाईयों में उपयोग में आने वाला जिलेटिन भी बड़ी मात्रा में निर्यात करता है जिसे केंद्र शासन के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने अमानक स्तर का पाया। इस संबंध में जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व में इस मामले में मप्र उच्च न्यायालय की जनहित याचिका के माध्यम से शरण लेने वाले याचिकाकर्ता ने चीन से जिलेटिन आयात पर तत्काल रोक लगाने की कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व सुनवाई में दवाई और खाद्य पदार्थों में अमानक जिलेटिन के उपयोग पर नोटिस जारी किया गया था। ज्ञात हो कि न्यायालय में दवाईयों और खाद्य पदार्थों में अमानक जिलेटिन के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। पूर्व सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगलपीठ ने इस सिलसिले में केन्द्र शासन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी दिल्ली और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिये थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आयात पर तत्काल रोक लगाने की अंतरिम राहत की मांग की।
नहीं है मानक स्तर का जिलेटिन
ज्ञात हो कि जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और शांति तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि केन्द्र सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की पैकिंग और स्टैंडर्ड के नियम बनाए हैं। इसके तहत यह स्टैंडर्ड बनाया गया है कि खाद्य पदार्थों में किस स्तर के जिलेटिन का उपयोग किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों और दवाईयों में बड़े पैमाने पर अमानक जिलेटिन का उपयोग किया जा रहा है।
चीन से आयात हो रहा अमानक जिलेटिन
जनहित याचिका में कहा गया कि फार्मा इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर चीन से आयात होने वाले अमानक जिलेटिन का उपयोग किया जा रहा है। अमानक जिलेटिन से दवाईयां और कैप्सूल बनाई जा रही है। अमानक जिलेटिन से कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अथॉरिटी को पत्र लिखकर अमानक जिलेटिन की जांच करने और सैंपल लिए जाने का अनुरोध किया था। जिस पर अथॉरिटी ने हालहीं में रिपोर्ट जारी की जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चीन से आयातित जिलेटिन मानक स्तर का नहीं है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और शांति तिवारी ने दलील दी कि खाद्य पदार्थों में उपयोग हो रहे अमानक जिलेटिन के उपयोग को रोका जाए।
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